राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2013 में अपात्रों को नियुक्ति देने पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने दी गई नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निस्तारण के फैसले के अधीन रखा है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जुबेर खान व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पीटीआई भर्ती-2013 के पदों पर भर्ती निकाली। राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुछ अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। याचिका में कहा गया कि इन अभ्यर्थियों के पास बीपीएड और डीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की ही तय पात्रता नहीं थी।
पीटीआई पद के लिए तय अर्हता में शामिल होने की पात्रता ही इन अभ्यर्थियों के पास नहीं थी तो उन्हें चयनीत भी नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है।