राजस्थान हाईकोर्ट में आज भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने मामले को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। दरअसल, दीपेश ओसवाल व अन्य की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि आईपीसी की धारा 354डी के तहत किसी का पीछा करने के अपराध के लिए पुरुषों को ही दोषी माना गया है। जबकि ऐसा केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा भी किया जाता है।
ऐसे में कोर्ट से गुहार की गई कि जब महिलाएं भी पुरुषों का पीछा करने जैसा कृत्य करती हैं तो उन्हें भी धारा के तहत आरोपी माना जाए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।