राजस्थान हाईकोर्ट ने किराए से रहने वाले सरकारी अधिकारी दंपति को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने ही आदेश बदलते हुए अब सरकारी अधिकरी दंपत्तियों को अलग अलग किराया भत्ता देने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता योगेश कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सेवा संबधी मामलों के लिए जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती। इससे पहले कोर्ट ने गत 5 दिसंबर को एक ही जगह पदस्थापित अफसरों में से एक को ही किराया भत्ता देने के आदेश दिए थे, अब याचिका खारिज होने के बाद पहले की तरह अफसरों को अलग अलग किराया भत्ता मिल सकेगा।