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कैबिनेट बैठक में फैसला: राजस्थान की सरकारी सेवा में आर्थिक पिछड़ों की आयु सीमा बढ़ी

Thu, 08 Apr 2021 02:37 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, जयपुर।

सार

  • आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी है
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत - फोटो : twitter.com/ashokgehlot51
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 राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

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सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी है। गहलोत ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी।

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