जिला कलक्टर को नाराज करना अब अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। क्योंकि राजस्थान सरकार ने जिला कलक्टर की शक्तियों में ईजाफा कर दिया। राज्य के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस सबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला कलक्टर अब किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की तीन वेतन वृद्धि को रोक सकता है। जिला कलक्टर को यह अधिकार राज्य सेवा के कर्मचारियों पर 17 सीसी के तहत कार्रवाई करने के लिए दिए गए है। जानकारी के अनुसार यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुशासनहीनता, आदेश की अवेहलना जैसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई का अधिकार जिला कलक्टर के पास होगा।
सुधार की उम्मीद
वसुंधरा राजे
यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियमों के नियम 17 के तहत होगी। अभी तक यह कार्रवाई सबंधित विभाग के द्वारा की जाती थी। उम्मीद की जा रही है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब एक्शन त्वरित होगा। जिससे कि सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा।