पाली में नहर निर्माण से जुड़े एक मामले में जयपुर की एक अदालत ने सिंचाई विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री और चीफ इंजीनियर की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त जिला क्रम 16 ने जारी किए।
परिवादी मास्टर कंसस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स कॉन्ट्रेक्टर ने बकाया भुगतान को लेकर अर्जी लगाई थी। परिवादी ने नहरी इलाके में कराए विभिन्न कामों के 27 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने का परिवाद दायर किया था। मामले के अनुसार 2002—03 में पाली के जवाई मुख्य नहर के जाकोड़ा माइनर के पुनरोद्धान के लिए कंपनी को ठेका दिया था। बकाया भुगतान को लेकर विवाद के चलते ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
न्यायाधीश आई.एस. इसरानी को मिडिएटर नियुक्त् किया। उन्होंने 2102 में फर्म के पक्ष में करीब साढ़े 12 करोड़ रुपए का अवार्ड फर्म के पक्ष में पारित किया। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई लेकिन, वहां उसे राहत नहीं मिली। इस अवार्ड की पालना के लिए कंपनी ने जिला अदालत में परिवाद दायर किया था।