इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या सरकार पूरी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय मांगा, फिर कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 2 फरवरी तक का समय दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के वकील से पूछा कि जिस समय आपने एफआईआर दर्ज करवाई उस समय फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ऐसे में बिना फिल्म देखे आप कैसे कह सकते हैं कि इस फिल्म से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस पर वकील ने कई पुस्तकों का हवाला दिया। जिस पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
गौरतलब हैं कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि रिलीज से पहले एक बार कोर्ट में ही फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। हाईकोर्ट ने परिवादी के वकील को आज का समय दिया था। नागौर के डीडवाना में 17 फरवरी 2017 को दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की याचिका थी। जिसमें संजय लीला भंसाली,अभिनेता रणवीरसिंह व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ एफआईआर थी।