जयपुर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने फोर्टिस अस्पताल को नियम विरूद्ध जाकर भूमि आवंटन करने के मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस को डॉ. नरेश कुमार त्रेहन और व्यवसायी राजन नन्दा, रितु नन्दा, शिवेन्द्र मोहनसिंह, गिरीश बिहारी माथुर व मालवेन्द्र मोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश राजकुमार शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में कहा गया कि राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नियम, 1974 के तहत सार्वजनिक कार्य के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के पंजीकृत संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि सिर्फ नीलामी के जरिए ही देने का प्रावधान है। डॉक्टर त्रेहन ने 1995 को सरकार से सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए रियायती दर पर भूमि मांगी। इस पर जेडीए ने 2730 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि देने का प्रस्ताव दिया।