हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की संबद्धता बहाल करने के संबंध में बीसीसीआई की ओर से लगाई शर्तों पर गुप्त मतदान कराने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर जिला क्रिकेट संघ व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पूर्व न्यायाधीश सुनीलकुमार गर्ग की देखरेख में 18 जनवरी को प्रात: 11 बजे आरसीए परिसर में इजीएम बुलाकर मतदान कराने को कहा है। मतदान में आरसीए के पदाधिकारी भी सामान्य सदस्य के तौर पर अपना मत दें।
अदालत ने मतदान में उन्हीं जिला संघों को पात्र माना है, जिन्होंने गत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया था। अदालत ने आरसीए अध्यक्ष को सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देने के लिए अधिकृत किया है। इसके साथ ही अदालत ने 24 जनवरी को मतपत्र सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इजीएम में किसी अन्य बिन्दु पर चर्चा नहीं की जाए।