राजस्थान में व्यापारियों के लिए तय की गई दाल—दलहन के स्टॉक की सीमा राज्य सरकार ने खत्म कर दी है।
दाल—दलहन की कीमतों में आई जबरदस्ती तेजी के चलते इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर 2015 को स्टॉक सीमा तय की थी। जिसे बाद में समय—समय पर संशोधित किया जाता रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आकाश तोमर ने बताया कि इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त लाईसेंसिंग की शक्तियां प्रत्याहरित करने की वजह से हटा लिया गया है।
राज्य सरकार ने राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (पप) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाल एवं दलहन पर लगाई गई स्टॉक सीमा को तुरन्त प्रभाव से हटा ली गई है।