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एलडीसी भर्ती: लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश

Mon, 09 Oct 2017 08:17 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती-2013 की लिखित परीक्षा (फेज प्रथम) के प्रश्न संख्या 65 के उत्तर में संशोधन कर पुन: परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 16 जुलाई 2013 को एलडीसी के 7 हजार 568 पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसकी लिखित परीक्षा का परिणाम गत मार्च माह में जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने प्रश्न संख्या 65 के सही उत्तर को गलत माना, जिसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गया। अदालती आदेश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी ने भी प्रश्न की गलत जांच की। ऐसे में याचिकाकर्ता के उत्तर को सही मानते हुए परिणाम संशोधित करने के आदेश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रश्न के उत्तर को संशोधित कर लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं।
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