मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देश से भागकर लंदन भागे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को एक और मामले में झटका लगा है। जयपुर जिले के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 ने आमेर की सरकारी हवेलियों के खरीद-बेचान के मामले में ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी सहित आठ अन्य के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। परिवादी पक्ष की ओर से किसी के पेश नहीं होने पर अदालत ने तकनीकी आधार पर फिलहाल पक्षकारों को राहत दे दी है।
मामले के अनुसार संदीप भातरा ने 23 अप्रैल 2010 को परिवाद पेश कर आमेर किले के पास दो सरकारी हवेलियों के खरीद-बेचान को लेकर ललित मोदी व उनकी पत्नी सहित कुल दस लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया था। परिवाद में कहा गया कि हवेली खरीदने वाली हेरिटेज सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 28 अप्रैल 2010 को एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इंकार कर दिया था। इस आदेश को परिवादी ने रिवीजन अर्जी दायर कर चुनौती दी थी।