भारत-पाक सीमा के पास सरहदी इलाकों में किसी तरह के खतरों को भांपते हुए जैसलमेर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब जैसलमेर में पाकिस्तानी सिमों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कैलाश चन्द मीना ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है।
जैसलमेर जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंशकित खतरे को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।