फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Thu, 20 Jul 2017 06:28 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
demo pic
विज्ञापन
अपर सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण जोधपुर ने आज एक दहेज के मामले में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को सात साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिवानी जौहरी भटनागर ने ये आदेश दिए।
विज्ञापन


राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रवणसिंह राजपुरोहित सरवडी ने पैरवी करते हुए मामले को अत्यंत गंभीर प्रकृति का बताया और अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की अपील की। वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे मामले मे झूठा फंसाया गया, इसलिए नरमी बरतते हुए बरी किया जाए। दोनों पक्षों को सुनकर न्यायालय की पीठासीन अधिकारी शिवानी जौहरी भटनागर ने अभियुक्त किशोर को सात साल साधारण कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले के अनुसार डीसा गुजरात के रहने वाले रिजुमल ने अपनी पुत्री मीना का विवाह किशोर पुत्र किशनलाल, जोधपुर के साथ 28 नवम्बर 2004 को किया था। शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज के लिए मीना को परेशान किया जाने लगा। इसी दौरान 31 दिसम्बर 2009 को डीसा में फोन किया गया कि उसकी पुत्री की मौत हो गई है। जोधपुर आकर उसने अपनी पुत्री को मृत हालत में देखा तो ससुराल वाले मौत का कारण अलग—अलग बता रहे थे। इस पर रिजुमल ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें