राजस्थान हाईकोर्ट ने होमगार्ड में चालक पद से याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए हटाने पर गृह सचिव, डीजी होमगार्ड और कमाडेंट होमगार्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश दुर्गालाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011 से सितंबर 2013 तक होमगार्ड चालक के पद पर कार्य किया था। इसके खिलाफ याचिका लंबित रहने के दौरान अप्रैल 2017 में उसे यह कहते हुए होमगार्ड से हटा दिया कि उसने पांच साल में अपना नवीनीकरण नहीं कराया है। इसे याचिका में चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने बिना नोटिस दिए याचिकाकर्ता को होमगार्ड से हटाया है। इसके अलावा वर्ष 2013 से हाईकोर्ट में याचिका भी लंबित थी। ऐसे में उसे हटाना गलत है।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।