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अनियमितताओं से भरा ये हाइवे ले चुका है कई की जान, अब तो कोर्ट ने भी भेजे नोटिस

Mon, 05 Feb 2018 12:07 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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डेमो पिक - फोटो : डेमो पिक
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स्थाई लोक अदालत ने एनएच 21 पर व्याप्त अव्यवस्थओं को लेकर एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक व जिला कलेक्टर समेत 5 लोगो को सुलहवार्ता के लिए नोटिस भेजा है। स्थाई लोक अदालत यह आदेश परिवादी राजाराम सिंह सोंलकी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
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परिवाद में आगरा से जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर व्याप्त अनियमितताओं, दुर्घटनाओं, वैध कटों की मांग, स्थानीय निवासियों को टोल मुक्त, स्वच्छता, गंदे पानी की निकासी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही एसओएस फोन, पेयजल समस्या, रोड़ लाइट, फास्ट टैग मशीन कनेक्टिविटी, पशु एंबुलेंस, सर्विस लाइन पर लोहे की फेंसिंग, राजमार्ग पर मिट्टी का जमाव, फुटपाथ पर ट्रकों का खड़ा रहना, फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए सुधारने हेतु टाइल लगाने, साइकिल पथ बनवाने, टोल बूथ नाके की संख्या बढ़ाने, भारी वाहनों को कॉलोनियों में से निकलने से रोकने, रोड कट पर रेड लाइट, सर्विस रोड सर्विस रोड पर लोहे की एंगल व हाई मास्ट लाइट का उपयोग, हरे पेड़ों को लगाने लगे हुए पेड़ों को बचाने के लिए तारबंदी करने, बस स्टैंड को फिजिबल बनाने आदि बिन्दुओ को उठाया गया है।

 
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26 लोगों की हो चुकी है मौत

Court
परिवाद में कहा गया है की हाईवे के मानगढ़ खोखावाला पर वैध कट नहीं होने से नवंबर 2017 तक कुल 57 दुर्घटनाएं हो चुकी है। जिसमें से 26 लोगों की मृत्यु व 53 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। राजमार्ग पर पूर्व में स्थानीय वाहनों का टोल मुक्त था परंतु कुछ सालों से स्थानीय लोगों के वाहनों से भी टोल वसूला जा रहा है। पेयजल सुविधा न होने से लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है।

कानोता से बस्सी बस्सी चक तक रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है जिसके अभाव में कई बार दुर्घटनाएं हो रही है। राजमार्ग के फुटपाथ पर ट्रक खड़े रहने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी अनियमितताओं के लिये एनएचएआई समेत सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों समेत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा गया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।


 
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