स्थाई लोक अदालत ने एनएच 21 पर व्याप्त अव्यवस्थओं को लेकर एनएचएआई के मुख्य महाप्रबंधक व जिला कलेक्टर समेत 5 लोगो को सुलहवार्ता के लिए नोटिस भेजा है। स्थाई लोक अदालत यह आदेश परिवादी राजाराम सिंह सोंलकी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
परिवाद में आगरा से जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर व्याप्त अनियमितताओं, दुर्घटनाओं, वैध कटों की मांग, स्थानीय निवासियों को टोल मुक्त, स्वच्छता, गंदे पानी की निकासी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही एसओएस फोन, पेयजल समस्या, रोड़ लाइट, फास्ट टैग मशीन कनेक्टिविटी, पशु एंबुलेंस, सर्विस लाइन पर लोहे की फेंसिंग, राजमार्ग पर मिट्टी का जमाव, फुटपाथ पर ट्रकों का खड़ा रहना, फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए सुधारने हेतु टाइल लगाने, साइकिल पथ बनवाने, टोल बूथ नाके की संख्या बढ़ाने, भारी वाहनों को कॉलोनियों में से निकलने से रोकने, रोड कट पर रेड लाइट, सर्विस रोड सर्विस रोड पर लोहे की एंगल व हाई मास्ट लाइट का उपयोग, हरे पेड़ों को लगाने लगे हुए पेड़ों को बचाने के लिए तारबंदी करने, बस स्टैंड को फिजिबल बनाने आदि बिन्दुओ को उठाया गया है।