फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अपात्रों को नहीं दी जाए एलडीसी पद पर नियुक्ति

Mon, 10 Jul 2017 08:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में आवेदन की अंतिम तिथि बाद कंप्यूटर पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश हेमंत कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि एलडीसी भर्ती-2013 में कम्प्यूटर की आरएससीआईटी पात्रता रखी गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को यह पात्रता पूरी करना जरूरी था। इसके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से ऐसे कई अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए चयन किया, जिनके पास अंतिम तिथि के बाद यह योग्यता आई थी। जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। ऐसे में अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें