राजस्थान में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक साल का समय हाईकोर्ट से मांगा है।
हाईकोर्ट सीजे प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने सोमवार को 2012 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के संबंध में रोड मैप पेश किया। इसमें एक साल में सभी वाहनों पर ये प्लेट लगाने की जानकारी दी गई।
हाईकोर्ट ने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की इस संबंध में लगाई गई जनहित याचिका का निस्तारण करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 दिन पहले मामले में लगाई गई याचिका के बाद कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इस याचिका में बताया गया था कि 2012 से पहले के वाहनों पर अब तक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम पूरा नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए थे। प्रदेशभर में वर्ष 2012 के पहले के करीब 90 लाख ऐसे वाहन थे जिन पर हाई सिक्यूरिटी प्लेट लगनी है।