राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में आयोगों और अधिकरणों के खाली चल रहे पदों के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से एक साल से नियुक्ति के नाम पर समय मांगा जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने 11 दिसंबर तक सुनवाई टालते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति करने को कहा है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से कहा गया कि खाली पदों पर नियुक्तियां करने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में तीन सप्ताह का समय और दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल की ओर से कहा गया कि सरकार लंबे समय से सिर्फ समय मांग रही है। जिस पर सहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि सरकार 11 दिसंबर तक खाली पदों को भरे।