राजस्थान हाईकोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर की जा रही तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश लोकेश गुप्ता व 2 अन्य की ओर प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में याचिकाकर्ताओं के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार की गई थी। जिसके जवाब में जेडीए की ओर से कहा गया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई मास्टर प्लान के तहत ही की जा रही है।
इसके अलावा सेंटर लाईन से अस्सी-अस्सी फीट चौड़ाई में ही तोड़फोड़ होगी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।