जयपुर शहर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने चार साल की बच्ची को स्कूल लाने-लेजाने के दौरान टॉफी का लालच देकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले स्कूल वैन चालक मुरली सैनी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 जुलाई 2015 को जगतपुरा की निजी स्कूल की प्रशासक ने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त अपनी वैन से स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने का काम करता है। स्कूल में अध्ययनरत चार साल की बच्ची की मां ने स्कूल प्रिंसिपल को रिपोर्ट दी थी कि अभियुक्त टॉफी का लालच देकर रास्ते में बच्ची को गोद में बैठाकर अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करता है।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।