राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न आयोगों और अधिकरणों में चल रहे खाली पदों को भरने के मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि डेढ़ साल बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अब तो खाली पद भर ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही अदालत ने न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि कितने आयोगों व अधिकरणों में पद खाली हैं और उनकी वेबसाइट पर इस संबंध में क्या दर्शाया गया है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि गत 22 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। जिसमें सभी खाली पदों को भरने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इस पर न्यायमित्र की ओर से कहा गया कि आचार संहिता की अवधि हटा दें तो अब चुनाव के लिए एक साल का समय बचा है। ऐसे में अब तक सरकार ने खाली पद नहीं भरे हैं। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए न्यायमित्र को 4 सितंबर तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है।