राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधूरे तलाकनामे को आधार मानते हुए आज ही होने जा रहे पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
अमरीन बानो ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।
इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।
इस पर आज होने वाले निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिवक्ता से जवाब मांगा है। निकाह पर अंतरिम रोक लगाने पर अमरीन ने इसे कानून की जीत बताते हुए विश्वास जताया है।