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शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा, हाईकोर्ट ने रुकवाया पति का दूसरा निकाह

Fri, 07 Jul 2017 09:01 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधूरे तलाकनामे को आधार मानते हुए आज ही होने जा रहे पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
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अमरीन बानो ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।

इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।
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इस पर आज होने वाले निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिवक्ता से जवाब मांगा है। निकाह पर अंतरिम रोक लगाने पर अमरीन ने इसे कानून की जीत बताते हुए विश्वास जताया है।
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यह है पूरा मामला, जानिए

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शिव कॉलोनी में रहने वाली अमरीन बानो पुत्री मोहम्मद अयुब ने हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हुए बताया कि उसके पति वसीम ने शरीयत कानून के तहत उसे तलाक दिया है जो अभी तक अधूरा है उसमें कई त्रुटियां हैं।

याचिका में बताया गया कि अमरीन बानो इस तलाक को नहीं मानती, इसके बावजूद उसका पति वसीम आज शाम को दूसरा निकाह करने जा रहा है। इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने एएजी शिवकुमार व्यास को बुलाकर नोटिस जारी करते हुए पुलिस को आज ही दो बजे वसीम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।

इसके बाद दो बजे पुलिस वसीम को लेकर कोर्ट पहुंची। जस्टिस विश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वसीम के निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए उसके अधिवक्ता से जवाब मांगा है। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले का अमरीन व उसके पिता ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखा और तत्काल निर्णय दिया है।
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