दलित नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो को वायरल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
अजमेर के एसएसी एसटी न्यायालय की न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
एससी एसटी न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि 2 अगस्त 2015 को ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के नुन्द्री मालदेव निवासी सुमेर सिंह ने गांव की ही नाबालिग का अपहरण किया और खेत के पास खड़े ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने मौका-ए-वारदात पर उसकी नग्न फोटो भी खींच ली। आरोपी फोटो दिखाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म भी किया।
आरोपी सुमेर ने पीड़िता के नग्न फोटो भी वायरल कर दिए। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई।