जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक छात्रा के प्रेमी की हत्या करने के बाद छात्रा से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हिम्मत मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 81 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
वहीं अदालत ने छात्रा से छीने गए जेवर खरीदने वाले रामकेश मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है। जबकि बाद में गिरफ्तार हनीश खां की ट्रायल अलग से चल रही है। प्रकरण में शामिल दो नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण विचाराधीन है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि आमेर थाना निवासी छात्रा और सूरज मीणा एक दूसरे से प्यार करते थे। सूरज ने 2 फरवरी 2013 को फोन कर शादी करने के लिए बुलाया। छात्रा रात करीब आठ बजे अपने घर के पास बनी धर्मशाला की छत पर गई।
और छात्रा को धमकी देकर छोड़ दिया
डेमो पिक
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वहां मौजूद अभियुक्त हिम्मत व एक नाबालिग ने कहा कि सूरज उसे फैक्ट्री के पास बुला रहा है। इसके बाद सूरज, छात्रा सहित चारों लोग मोटर साईकिल से कूकस के आगे जैन मंदिर की पहाडियों की तरफ चले गए। यहां हिम्मत ने चाकू मारा और गर्दन दबाकर हत्या कर दी।
इतनी देर में उसके दूसरे साथी कार लेकर वहां पहुंच गए। कार के अंदर अभियुक्त ने छात्रा से दुष्कर्म किया और उसके लाए जेवर छीन लिए। घटना के बाद हिम्मत छात्रा की भी हत्या करने वाला था, लेकिन नाबालिग आरोपी के कहने पर उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।