जयपुर शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने विवाहिता को प्रताड़ित कर दहेज हत्या के अभियुक्त पति सुनीलसिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पूजा कंवर का दिसंबर 2010 में विवाह हुआ था। अभियुक्त कम दहेज लाने के लिए उसे आए दिन प्रताड़ित करता था। घटना के दिन 24 जून 2014 को भी अभियुक्त ने उससे मारपीट की और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जिसके चलते पूजा ने फंदा लगा लिया। घटना के बाद मृतका की मां ने करधनी थाना पुलिस में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।