प्लाटों को बिकवाने के नाम पर इकरारनामा कर 39 लाख 43 हजार रुपए हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जयपुर में सांगानेर सदर थाना पुलिस ने की। उपायुक्त (दक्षिण) योगेश दाधीच ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मीठालाल है। गत 5 नवंबर 2016 को चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर निवासी विशाल शर्मा ने सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।
जिसमें बताया कि आरोपी मीठालाल नागर उनके परिचित है, जो कि जयपुर में रहते है। वह प्रोपर्टी कारोबारी है। उसने विशाल के पिताजी भूदेव शर्मा को जयपुर मे प्रोपर्टी में निवेश करने के लिए प्लॉट खरीदने के लिये कहा। विश्वास में आकर विशाल के पिता भूदेव ने मीठालाल से तीन प्लाटों का सौदा किया।
जिसकी एवज में परिवादी ने आरोपी मीठालाल को 39 लाख 43 हजार का भुगतान कर प्लाट खरीद लिए। इसके बाद उन्हें रुपयों की जरुरत हुई तब प्लाट बेचने के लिये मीठालाल से बातचीत की। तब मीठालाल ने भूदेव को जयपुर बुलाया और....
फोटो काॅपी करवाने का बहाना किया और भाग निकला
arrest
- फोटो : Demo pic
इकरारनामा कर तीनों प्लाटों को खरीद लिया और मूल दस्तावेज भी भूदेव से ले लिए। इसके बाद वह रुपए देने के बजाए मीठालाल ने रास्ते में कागजों की फोटो काॅपी करवाने का बहाना किया और भाग निकला। इसके बाद ना तो प्लॉट के दस्तावेज लौटाए और ना ही रकम लौटाई।
थानाप्रभारी धर्मवीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मीठालाल पुत्र हरगोविन्द नागर, उम्र 40 साल, मूल निवासी-चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर हाल जयपुर के खिलाफ धारा 420,406 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है। पड़ताल में सामने आया कि मीठालाल के खिलाफ भांकरोटा थाना जयपुर (पश्चिम) एवं चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर में धोखाधड़ी के एक-एक मुकदमे दर्ज हैं। वह दो दिन के रिमांड पर है।