एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में एसटी एससी कोर्ट द्वारा सीबीआई की अर्जी खारिज होने से उसे करारा झटका लगा है।
सीबीआई की ओर से गवाह डीएनए एक्सपर्ट अम्बर.डी.कार को अमेरिका से बुलाया जाना था, लेकिन उसके नही आने पर सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी पेश की थी कि वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये अम्बर बी कार की गवाही करवाई जाए।
पिछली सुनवाई पर अनुसूचित जाति जनजाति अदालत के पीठासीन अधिकारी मधुसुदन शर्मा ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने अब अर्जी को खारिज करते हुए गवाह को समन जारी कर उसे तामिल करवाने के निर्देश दिए हैं।