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छात्रा को क्यों नहीं दिया प्रवेश तृतीय वर्ष में प्रवेश

Tue, 22 Aug 2017 08:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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Demo Pic - फोटो : google
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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रोफसर से मारपीट के आरोप में निलंबित की गई छात्रा को विधि संकाय के तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं देने पर राजस्थान विवि के रजिस्ट्रार और विधि महाविद्यालय के प्रिंसीपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा वर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सतीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता विधि महाविद्यालय की नियमित छात्रा है। प्रोफेसर आरएन शर्मा से मारपीट के मामले में उसे गत 10 जुलाइ को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं अगले दिन विवि प्रशासन ने उसका निलंबन कर दिया। याचिका में कहा गया कि गत 3 अगस्त को एलएलबी द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी कर याचिकाकर्ता को सफल घोषित कर दिया। इसके बावजूद अब उसे तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिसके चलते न तो वह अध्ययन कर पा रही है और न ही छात्रसंघ चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेगी। याचिका में कहा गया कि वह तीरदांजी की राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, लेकिन विवि से निलंबन के कारण वह खेल में विवि का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकेगी। ऐसे में उसका निलंबन आदेश रद्द कर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विवि प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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