एंबुलेंस में सवार होकर आए लोगों ने सड़क के बीचों-बीच अपने ही साथी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हमला कर दिया। अब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-12 ने एसएमएस अस्पताल के सहकर्मी वार्ड ब्वॉय की हत्या का प्रयास करने वाले जितेन्द्र और अशोक को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 55 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजते हुए लचर जांच करने वाले जांच अधिकारी भारतसिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पक्षद्रोही हुए गवाह अजय, संपतलाल और ओमप्रकाश के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत नोटिस जारी किए हैं।
मामले में राजेश तेली को दोषमुक्त किया गया है। जबकि एक अन्य आरोपी दीपक की पूर्व में मौत हो चुकी है।