बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में आखिरकार आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम बहस को पूरा कर लिया गया है। अब मामले में 28 अक्टूबर को बॉलीवुड स्टार सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू करेंगे।
पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री की अदालत में आज अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक भवानीसिंह भाटी ने अपनी अंतिम बहस को पूरा कर लिया है। लोक अभियोजक ने कई न्यायिक दृष्टांत पेश किए, जिसमें से एक मामला एसपीएस राठौड बनाम सीबीआई का था। इसमें जजमेंट गवाहों को लेकर कहा गया कि क्वांटिटी नही बल्कि क्वालिटी होना आवश्यक है। वहीं, लोक अभियोजक ने कहा कि पूनमचंद, छोगाराम, मांगीलाल, शेराराम सभी घटना की तस्दिक कर रहे हैं इसीलिए आरोपी सलमान खान को सख्त सजा दी जाए।
वहीं अन्य आरोपी सैफअली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे ने सलमान खान को शिकार के लिए उकसाया और शिकार में सहयोग किया है इसलिए इनको भी सजा दी जानी आवश्यक है।आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होता है, ऐसे में इन्हें संदेह का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। आज सुनवाई के दौरान आरोपी सलमान खान की ओर से हस्तीमल सारस्वत, नीलम, सोनाली व सैफअली खान की ओर से के.के. व्यास व तब्बू की ओर से मनीष सिसोदिया और विश्नोई समाज की ओर से महिपाल विश्नोई मौजूद रहे। मामले में अब 28 अक्टूबर से बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस शुरू की जाएगी।