जयपुर शहर की एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने मुकदमे में मदद के नाम पर करीब पच्चीस साल पहले रिश्वत लेने के मामले में बस्सी थाने के तत्कालीन थानाधिकारी रघुवीर सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि श्रीनारायण मीणा ने जून 1992 में रिपोर्ट दी कि गत दिनों उसका अपने पड़ौसी से झगड़ा हो गया था। मुकदमे में मदद के नाम पर अभियुक्त ने उससे पन्द्रह हजार रुपए रिश्वत मांगी। अभियुक्त उससे दस हजार रुपए भी ले चुका है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने अदालत में एफआर पेश कर दी, लेकिन अदालत ने प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमे की ट्रायल आरंभ कर दी।