जयपुर शहर के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 13 ने आदेश के बावजूद लिफ्ट कैनाल के लिए किए काम के बदले भुगतान नहीं करने पर जल संसाधन विभाग का ऑफिस, कम्प्यूटर और सरकारी कार सहित अन्य सामान को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने यह आदेश मैसर्स एसएन ठक्कर की ओर से दायर दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। दावे में अधिवक्ता विष्णुशंकर शर्मा ने अदालत को बताया कि सवाईमाधोपुर के सूरवाल में लिफ्ट कैनाल के लिए किए गए काम के बदले विभाग की ओर से तय करीब 43 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2004 में इस सबंध में एडज्यूडिकेटर के आदेश भी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से ब्याज सहित करीब पचास लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में विभाग के ऑफिस सहित अन्य सामान को कुर्क किया जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग के ऑफिस और सरकारी कार सहित अन्य ऑफिस उपकरण कुर्क करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि अदालत गत 18 सितंबर को विभाग का बैंक खाता भी सीज कर चुकी है।