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कोच्चि में इंस्टाग्राम विवाद पर मारपीट: 17 साल के लड़के को पीटने में आरोपी की मां भी शामिल; क्या हुई कार्रवाई?

Sun, 08 Nov 2026 05:17 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, कोच्चि, केरलम

सार

केरल के एडप्पल्ली में इंस्टाग्राम पर अश्लील संदेश भेजने को लेकर हुए विवाद में 17 वर्षीय लड़के की पिटाई के आरोप में 40 वर्षीय महिला गिरफ्तार हुई है। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे और सात नाबालिगों के साथ मिलकर लड़के को पीटा और वीडियो बनाया। मामले में सातों नाबालिगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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कोच्चि में इंस्टाग्राम विवाद पर मारपीट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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कोच्चि के एडप्पल्ली में इंस्टाग्राम मैसेज से जुड़े विवाद को लेकर 17 साल के लड़के पर हमला करने के आरोप में एक 40 वर्षीय महिला को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार को एडप्पल्ली नॉर्थ के चंगमपुझा रोड पर स्थित महिला के किराए के घर में हुई, जिसमें लड़का घायल हो गया।
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क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि घायल लड़का और महिला का बेटा 10वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे और अब अलग-अलग स्कूलों में 'प्लस टू' (11वीं-12वीं) की पढ़ाई कर रहे हैं। लड़के और उसके कुछ दोस्तों ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक साझा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। कुछ महीने पहले उसका मोबाइल फोन खराब हो गया था, जिसके बाद वह उस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। हाल ही में जब उसे दोबारा अकाउंट का एक्सेस मिला, तो उसने देखा कि उसके दोस्तों ने उस अकाउंट से कई महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजे थे। पुलिस के मुताबिक, उसने इस बारे में अपने दोस्तों से सवाल किया।
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विवाद सुलझाने के बहाने बुलाकर की मारपीट?
शनिवार को, दोस्तों में से एक ने विवाद सुलझाने के बहाने उसे एलामक्कारा की एक जगह पर बुलाया। इसके बाद उसे एडप्पल्ली में महिला के किराए के घर ले जाया गया, जहां महिला और सात नाबालिगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और इस घटना का वीडियो भी बनाया। शुरुआत में लड़के ने अपने माता-पिता को इस हमले के बारे में नहीं बताया। बाद में जब उन्होंने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे तो उससे पूछताछ की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
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पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
लड़के की शिकायत पर एलामक्कारा पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज किया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि महिला के बेटे समेत उन सात नाबालिगों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 3(5), 110, 127(2), 189(1)(c), 190, 296(b) और 351(3) के तहत दर्ज किया गया है।
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