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वीसी की खोज समिति का मामला: टीएमसी का आरोप- राज्यपाल बंगाल के शिक्षाविदों की कर रहे अनदेखी

Fri, 29 Sep 2023 12:15 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

राज्य सरकार की सूची में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति सब्यसाची बसु रॉय चौधरी, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती और आईएसआई के प्रोफेसर अभिरूप सरकार आदि का नाम शामिल है। 
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने आरोप लगाया है कि वीसी पद के उम्मीदवारों की खोज के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा बनाई गई खोज समिति में राज्य के शिक्षाविदों की अनदेखी की गई है। बता दें कि बीती 15 सितंबर को अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार, राज्यपाल औऱ यूजीसी से अपनी-अपनी तीन से पांच सदस्यों वाली खोज समिति की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया था। 
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'कठपुतलियों को खोज समिति में रखने की मंशा'
गुरुवार को एक पुस्तक मेले में पहुंचे बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'राज्यपाल की मंशा कुछ कठपुतलियों को खोज समिति में रखने की है, जो उनकी धुन पर नाचेंगे। उन्होंने पहले भी अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति में भी यही प्रक्रिया अपनाई थी और अब भी वह ऐसा ही कर रहे हैं।' ब्रत्य बसु ने कहा कि 'इसके इतर राज्य सरकार ने कभी भी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों या प्रतिष्ठित शिक्षा निकायों जैसे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में ऐसा भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि हमारी खोज समिति में आईएसआई के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी शामिल हैं।'

टीएमसी का आरोप- बंगाल के शिक्षाविदों की अनदेखी की
उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि राजभवन से भेजी गई खोज समिति की सूची में पश्चिम बंगाल से सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं, जो कि आईआईटी खड़गपुर के निदेशक हैं, बाकी नाम बंगाल से बाहर के हैं। वहीं राज्य सरकार की सूची में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति सब्यसाची बसु रॉय चौधरी, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती और आईएसआई के प्रोफेसर अभिरूप सरकार आदि का नाम शामिल है। 
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सुप्रीम कोर्ट चुनेगा खोज समिति
बता दें कि राजभवन, राज्य सरकार और यूजीसी द्वारा भेजी गई सूचियों में से सुप्रीम कोर्ट की पीठ एक खोज समिति बना सकती है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समिति बनाने वाले बिल को रोककर रखने का आरोप लगाया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को खोज समिति में शामिल करना चाहती है।  
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