सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "हम शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम को लागू नहीं कर सकते"।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद मत करो, भारत एक बड़ा देश है। यहां विभिन्न प्राथमिकताएं हैं। निश्चित रूप से शिक्षा प्राथमिकता है, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते"।