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Unlock-3 : स्कूल-कॉलेज और मेट्रो रेल समेत इन सेवाओं पर जारी रहेगा प्रतिबंध

Wed, 29 Jul 2020 11:06 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
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देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जो गतिविधियां थम गई थीं उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। इस प्रक्रिया को सरकार ने अनलॉक नाम दिया है। 31 जुलाई को अनलॉक का दूसरा चरण समाप्त हो रहा है और एक अगस्त से तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके तीसरे चरण के लिए सरकार ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए। 

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इन दिशा-निर्देशों में सरकार ने कई राहतें दी हैं। एक ओर जहां नाइट कर्फ्यू (रात में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध) को हटा दिया गया है वहीं दूसरी ओर पांच अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खुलने की अनुमति भी दे दी है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने 31 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहने की बात कही है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर भी अभी कई गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

किसकी इजाजत नहीं, कहां जारी रहेंगे प्रतिबंध...

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अनलॉक-3 के दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि मेट्रो रेल के संचालन पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। 
  • मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को भी अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। 
  • भीड़ जुटाने वाले सभी कार्यक्रम और आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इनमें धार्मिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन भी शामिल हैं। 
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अभी नहीं खुलेंगे. गृह मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।  
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