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बंगलूरू की संपत्ति भी बेचना चाहता है यूनिटेक बिल्डर, 100 करोड़ रुपये जमा करने का दिया था निर्देश

Fri, 06 Jul 2018 10:14 AM IST
ब्यूरो, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि कंपनी बंगलूरू स्थित संपत्ति को भी बेचना चाहती है। इस पर पीठ ने जस्टिस ढींगरा की अध्यक्षता वाली समिति को 10 दिनों के भीतर इसका मूल्यांकन करने को कहा है। वहीं आयकर विभाग ने भी इस लंबित मामले में पक्षकार बनाने की अपील की और कहा कि यूनिटेक पर 950 करोड़ रुपये बतौर कर बकाया है।
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पीठ पहले ही कह चुकी थी कि हमारे लिए फ्लैट खरीदारों का हित सर्वोपरि है। खरीदारों को या तो फ्लैट दिए जाएं या रकम वापस मिले लेकिन यूनिटेक का रवैया टालमटोल वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 11 मई तक 100 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। साथ ही यूनिटेक के निदेशकों को वाद रहित निजी संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए भी कहा गया था। कोर्ट ने चेताया था कि रकम जमा न होने पर निदेशकों की संपत्तियों को नीलाम किया जा सकता है। 

निवेशकों को फ्लैट या ब्याज सहित पैसे की आस जगी

खरीदारों का पैसा फंसाकर फ्लैट न देने के आरोप यूनिटेक बिल्डर पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी लगते रहे हैं। प्राधिकरण में भी समय पर पैसा जमा न करने के आरोप हैं। मॉल, गोल्फ कोर्स, होटल समेत विभिन्न प्रोजेक्ट देश भर में यूनिटेक के फैले हुए हैं। नोएडा के सबसे महंगे बाजार सेक्टर-18 व 38 में भी मॉल व शॉप हैं। इसके अलावा नोएडा में गोल्फ कोर्स, यूनिहोम समेत कई बिल्डर प्रोजेक्ट भी हैं। 
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बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर का कोई ऐसा शहर नहीं है, जहां पर बिल्डर के प्रोजेक्ट न हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का ध्यान रखते हुए आगरा समेत तीन स्थानों की जमीन को नीलाम करने का आदेश दिया है। ऐसे में निवेशकों को आशा है कि उनका फंसा पैसा वापस जरूर मिलेगा। मासूम हो कि यूनिटेक का चैन्नई, हैदराबाद, गोवा, कोची, मुंबई, नागपुर, भोपाल, आगरा, चंडीगढ़, देहरादून, बनारस, भुवनेश्वर व कोलकाता समेत पूरे देश में प्रोजेक्ट हैं। निवेशक अमित कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब विश्वास हो गया है कि भले ही देर होगी, लेकिन फ्लैट जरूर मिलेगा, अगर फ्लैट न मिला तो ब्याज सहित पैसे वापस मिलेंगे।
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