OPS: एनपीएस से ओपीएस में आने के लिए रिटायर्ड कर्मियों को करना होगा ये काम, पुरानी पेंशन के मिलेंगे सारे फायदे
सार
सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे...
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- फोटो : Amar Ujala/ Himanshu Bhatt