सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बृहस्पतिवार को सूचित किया कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी आधार संख्या से जोड़ने की अनिवार्यता की समयसीमा शीघ्र ही अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आधार लिंक करने को अनिवार्य बनाने के सरकार के निर्णय पर अंतिरम रोक लगाने के लिए दायर अर्जियों पर अगले हफ्ते पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सरकार आठ दिसंबर को अधिसूचना लाकर विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की छह फरवरी की डेडलाइन इसमें शामिल नहीं होगी।
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