पुलिस के मुताबिक, भौमिक ने सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गिरगांव स्थित रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर नौ कॉल किए और अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।
उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक जौहरी को यहां की एक अदालत ने 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने सोमवार को जौहरी बिष्णु विदु भौमिक (56) को कथित तौर पर फोन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। दक्षिण मुंबई में ज्वैलरी की दुकान चलाने वाले भौमिक को उपनगरीय दहिसर से पकड़ा गया।
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पुलिस ने कहा, आदतनत अपराधी लग रहा आरोपी
पुलिस ने आरोपी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस वी डिंडोकर की हॉलिडे कोर्ट के समक्ष पेश किया और यह कहते हुए उसकी हिरासत मांगी कि वह कॉल के पीछे के मकसद की जांच करना चाहती है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी लग रहा है और इसलिए वे यह पता लगाने के लिए पूरी जांच करना चाहती है कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी इस मामले में शामिल है। रिमांड याचिका का विरोध करते हुए भौमिक के वकील विजयकुमार माने ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का मामले से सीधा संबंध नहीं था क्योंकि फोन कॉल निजी अस्पताल को किए गए थे न कि अंबानी को। माने ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका मानसिक इलाज चल रहा है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, भौमिक ने सोमवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गिरगांव स्थित रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर नौ कॉल किए और अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उसने कथित तौर पर गाली-गलौज भी की थी। उसके खिलाफ डी बी मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (2) के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था। फरवरी 2021 में अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिली थी। बाद में घटना के सिलसिले में तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।