किसी भी भारतीय नागरिक या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक का जीवनसाथी भी विशेषाधिकार प्राप्त ओसीआई कार्ड हासिल करने का पात्र होगा। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दी।
इस कार्ड की मदद से भारत में एक से अधिक बार प्रवेश, बहु उद्देशीय, आजीवन वीजा (भारत आने के लिए) सुविधा मिलती है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता का त्याग करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। इससे उन भारतीय लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने विदेशी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है।
एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक का जीवनसाथी है, और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है वह ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराने का पात्र होगा।’ अब तक ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं मिलती थी।
ओसीआई कार्डधारक को भारत में कितनी भी अवधि तक रहने की सूरत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेश पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट प्राप्त होती है। ओसीआई कार्ड योजना को साल 2006 में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शुरू किया गया था।