तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को फौरन आतिशबाजी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आतिशबाजी की बिक्री और पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी का आदेश देते हुए कहा कि इंसान की जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए।
बता दें, इससे पहले भी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में दिवाली समारोह पर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार, आवश्यक कदम उठाया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, केवल दो घंटों के पटाखे जलाने की अनुमति दी गई हैं। सरकार ने प्रदेश में रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने का निर्देश दिया है।