एआईएफएफ और एफएसडीएल के बीच विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और एफएसडीएल के बीच 11 इंडियन सुपर लीग क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई 22 अगस्त को करेगा। यह विवाद राष्ट्रीय महासंघ और टूर्नामेंट के आयोजकों के साथ उनके अनुबंधों का नवीनीकरण न होने के कारण हुआ है। 11 इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लबों ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को चेतावनी दी है कि अगर शीर्ष स्तरीय घरेलू प्रतियोगिता के भविष्य को लेकर चल रहा गतिरोध जल्द ही नहीं सुलझाया गया, तो उनके पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ को न्यायमित्र गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि अनुबंध की अवधि के दौरान, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) को आईएसएल का आयोजन करके इसका सम्मान करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो एआईएफएफ को अनुबंध समाप्त करने और निविदा जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अन्यथा खिलाड़ियों को नुकसान होगा और बार-बार भुगतान न करने पर फीफा हम पर जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। क्लबों ने पिछले सप्ताह एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय महासंघ और आईएसएल आयोजकों, एफएसडीएल के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (एमआरए) के नवीनीकरण न होने से उत्पन्न संकट ने "भारत में पेशेवर फुटबॉल को पंगु बना दिया है।
तत्कालीन सांसद मोहन देलकर आत्महत्या मामले में प्राथमिकी रद्द करने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के 2022 के आदेश को बरकरार रखा जिसमें दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल सहित नौ लोगों के खिलाफ 2021 में सांसद मोहन देलकर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मृतक के बेटे अभिनव मोहन देलकर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। दादरा और नगर हवेली से सात बार सांसद रहे 58 वर्षीय देलकर 22 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित एक होटल के कमरे में मृत पाए गए थे। एक सुसाइड नोट के आधार पर, पटेल और आठ अन्य लोगों पर मार्च 2021 में मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और देलकर को आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया था। मृतक के पुत्र अभिनव डेलकर ने 9 मार्च, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
यूपी सरकार के 105 प्राथमिक विद्यालय बंद करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 105 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। यूपी सरकार ने जिन प्राथमिक विद्यालयों में शून्य या कम नामांकन है उनका पास के दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि इसी तरह का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। पीठ ने याचिकाकर्ता से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका को वापस लेने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। पीठ ने कहा कि यह एक स्थानीय समस्या है और अन्य राज्यों तक नहीं फैली है, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह मामला बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि वह इस पर निर्णय ले। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दी और मामले का शीघ्र निपटारा करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्ष जून में 105 स्कूलों को बंद करने का निर्णय अवैध, मनमाना और असांविधानिक था। याचिका में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत कम से कम 300 लोगों की आबादी वाली प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दालचीनी मामले में सुनवाई से किया इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, जिसमें केरल में दालचीनी के नाम पर जहरीली कसिया बेचे जाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कसिया जहरीला है, इसमें साइनाइड और क्यूमरिन जैसे घातक तत्व पाए जाते हैं। यह कैंसर तक का कारण बन सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि संबंधित अधिकारी मामले में गंभीरता से कदम नहीं उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि दालचीनी के नाम पर जहरीली कसिया बेची जा रही है, जो लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, इस मामले पर पहले ही केरल हाईकोर्ट ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। हम हर चीज की निगरानी करने नहीं बैठ सकते। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कसिया के आयात पर रोक लगाने और उसकी बिक्री पर पाबंदी की मांग की गई थी। तब खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से बताया गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं और बाजार पर निगरानी अभियान चलाने को कहा गया है।
पुलिस सुधारों की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत
सुप्रीम कोर्ट पुलिस सुधारों और राज्य पुलिस प्रमुखों की तदर्थ नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गया। 2006 के फैसले में ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ याचिकाकर्ता और पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की अर्जी पर भी विचार करेगी। इसमें एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की समिति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का चयन करे। सीजेआई ने कहा, हम सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। कुछ अवमानना याचिकाओं सहित ये अर्जियां शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध थीं।
इनमें 2006 के उस फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया गया था जिसमें पुलिस प्रशासन में सुधारों को अनिवार्य बनाया गया था ताकि पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। याचिकाकर्ता और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के समान होनी चाहिए। उन्होंने नियुक्तियों के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन का प्रस्ताव रखा। भूषण ने तर्क दिया, सीबीआई की तरह, राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य पुलिस प्रमुख का चुनाव एक स्वतंत्र पैनल के माध्यम से किया जाना चाहिए।