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यौन उत्पीड़न मामला: कैमरे की निगरानी में तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार

Tue, 01 Feb 2022 03:26 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी एक महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न करने का आरोप था और मई 2021 में एक सत्र अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की गोवा पीठ में इस फैसले को चुनौती दी थी।
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tarun tejpal - फोटो : social media
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विस्तार
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यौन उत्पीड़न मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। तरुण तेजपाल ने इस याचिका की सुनवाई कैमरे की निगरानी में करने की गुहार लगाई थी जिससे विवाद हो गया था और इस केस से दो जजों ने खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 

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सोमवार को होनी थी सुनवाई लेकिन दो जजों ने खुद को कर लिया था अलग
इस मामले में सोमवार को न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई होनी थी। इस पीठ में न्यायाधीश पीएस नरसिंहा और एस रवींद्र भट्ट भी शामिल थे। न्यायाधीश नरसिंहा ने कहा कि न्यायाधीश ललित मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इससे पहले न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने भी इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला लिया था।

ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपों में किया था बरी
तरुण तेजपाल ने अपनी अपील में यौन उत्पीड़न के मामले में अपनी दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इन कैमरा सुनवाई करने की मांग की है। 21 मई 2021 को गोवा में एक ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इनमें एक महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप भी शामिल था।
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दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा पुलिस की ओर से याचिका दाखिल की थी। तेजपाल ने इस याचिका पर इन कैमरा सुनवाई की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तरुण तेजपाल पर सात नवंबर 2013 को गोवा में एक होटल की लिफ्ट में और आठ नवंबर 2013 को एक तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।

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