मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीडन मामले की जांच केलिए सीबीआई के विशेष निदेशक को नई टीम का गठन करने के पटना हाईकोर्ट केआदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पुरानी टीम को बदलने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि वह टीम करीब 45 दिनों से जांच कर रही है और जांच टीम पर किसी तरह का आरोप भी नहीं है।
सनद रहे कि गत 29 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई के विशेष निदेशक को इस मामले की जांच के लिए नई टीम गठित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इस चरण पर सीबीआई टीम में बदलाव करना जांच के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पीठ ने कहा कि इस तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता।