सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए योजना तैयार करने का निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) के बनाए जाने का जिम्मा सौंपे जाने के फैसले पर अमल न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खरी-खरी सुनाई।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को इस केस में दिए गए उसके फैसलों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि केंद्र सरकार 3 मई तक योजना का मसौदा तैयार करें। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मसौदा योजना एक महीने में तैयार की जानी चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी विवाद के संबंध में एक योजना तैयार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। 29 मार्च को समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।