सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को सही ठहराते हुए कहा कि यह योजना अंतिमता प्राप्त कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने पहले ही उस पर मुहर लगा दी थी। पीठ ने कहा कि वह सीबीएसई के मामले को कतई नहीं खोलेगा, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है।
शीर्ष अदालत ने कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहां तक मूल्यांकन फॉर्मूला का संबंध है तो वह अंतिम है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता छात्रों को मूल्यांकन फॉर्मूले के लिए अपनाए गए अनुपात को लेकर शिकायत है। याचिका का निस्तारण करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए।