सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने पर विचार करें। याचिका कुछ अधिकारियों की ओर से दायर की गई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमारा मानना कि अगर वित्तीय मदद से इन प्रतिवादियों की समस्या का अंत हो सकता है तो सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए।
पीठ ने कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पीठ ने पाया कि इन अधिकारियों की मुख्य समस्या समान काम के लिए समान वेतन न मिलना है। ये अधिकारी इससे महरूम हैं। शीर्ष अदालत केंद्र सरकार और इंडियन पुलिस सर्विस सेंट्रल एसोसिएशन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा चार दिसंबर, 2012 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।